ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों को तोहफा देते हुए मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक परेशानी को देखते हुए हर महीने एरक अतिरिक्त छुट्टी देने का फैसला किया है। इस नए प्रावधान में महिला कर्मचारियों को साल में 12 दिनों की अतिरिक्त कैजुअल लीव दी जाएगी। जो मौजूदा 10 दिनों की सीएम और 5 दिनों की स्पेशल सीएल से अलग होंगी।
55 वर्ष की महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
यह नई नीति राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों पर लागू होगी, जिसका लाभ 55 वर्ष की आयु तक महिला कर्मचारियों को मिलेगा। इसके तहत हर महीने एक दिन की छुट्टी दी जाएगी, लेकिन अगले महीने में इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यह अधिसूचना मार्च 2024 में जारी पूर्व निर्देश को बदलकर लागू की गई है, जिसमें महिला कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी देने की व्यवस्था थी।
वार्षिक 12 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश
मुख्यमंत्री कार्यालय ने हाल ही में एक आधिकारिक नोट में कहा है कि सभी महिला कर्मचारी अब वार्षिक 12 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश ले सकेंगी, जो वर्तमान में मिलने वाले 15 दिनों के अवकाश से अलग होगा। इस घोषणा के बाद अब महिला कर्मचारी कुल 27 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकेंगी जबकि पुरुष कर्मचारियों को हर साल 15 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलता है।