उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की अदालत ने एक जर्मन नागरिक को कड़ी सजा सुनाई है। जर्मन नागरिक को वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद वैधता तिथि में हेराफेरी करने और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने जर्मन नागरिक को 14 महीने की जेल और 500 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने सोमवाक को ये फैसला दिया है।
क्या है पूरा मामला?
इस केस के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने कहा है कि साल 2017 में स्थानीय खुफिया इकाई के सब इंस्पेक्टर सीताराम ने जर्मनी के बर्लिन शहर के रहने वाले नागरिक होल्गर एरिक मिश की जांच की थी। जांच में पता लगा था कि होल्गर की वीजा की अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी। आरोपी होल्गर ने अपने वीजा में छेड़छाड़ करते हुए उसकी वैधता तिथि में हेरफेर किया था।