पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी मुसीबत में घिर गए हैं। तोशाखाना मामले में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दंपत्ति को कैद ओ बामुश्क्कत की सजा सुनाई गई है।
दोनों दंपत्ति को हुई ये सजा
जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की। इसी जेल में पूर्व प्रधानमंत्री एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में दोनों पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है और प्रत्येक पर 78-78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बता दें कि इमरान खान के लिए लगातार दो दिन में यह दूसरा बड़ा झटका है। एक दिन पहले ही मंगलवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद को साइफर मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इमरान खान ने पाकिस्तान का पीएम चुने जाने से कुछ महीने पहले ही साल 2018 में बुशरा बीबी से शादी की थी।
क्या है तोशाखाना मामला?
तोशखाना मामले में पूर्व पीएम इमरान पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। तोशाखाना में विदेशी नेताओं से मिले उपहार रखे जाते हैं। तोशाखाना के नियमों के मुताबिक, सरकारी अधिकारी कीमत का भुगतान करके ही उपहार अपने पास रखते हैं। उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए। इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरपो हैं कि उन्होनें अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा।