दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दो जजों की पीठ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने लगाई ये शर्त
कोर्ट ने शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करने को कहा है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि सिसोदिया को रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 बनाने, इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले 26, फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। बाद में कई अलग-अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा।