देहरादून : कोरोना के कहर के बीच उत्तराखंड में बिजली महंगी हो गई है। एक ओर जहां कोरोना काल में लोगों में हाहाकार मचा है। अस्पतालों का खर्चा बढ़ गया। वहीं इस बीच सरकार ने बीते दिन कैबिनेट में बिजरी दरें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को वर्ष 2021- 22 के बिजली टैरिफ जारी कर दिया है। इसमे बिजली की घरेलू और व्यावसायिक दरों में इजाफा किया गया है। अब 101 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालो घरेलु उपभोक्तओं को 3.75 रुपये की जगह 4 रुपये प्रति यूनिट देना होगा। यानी की लोगों को प्रति यूनिट 25 पैसे अधिक चुकाने होंगे। इसी तरह 201 से 400 यूनिट उपभोग करने पर प्रति यूनिट 5.15 कीजगहब 5.50 रुप अदा करने होंगे। इसमे लोगों को प्रति यूनिट 35 पैसे अधिक देने होंगे। वहीं 400 से अधिक यूनिट खर्च पर प्रति यूनिट चार्ज 5.90 से बढ़कर 6.25 रुपय कर दिय गया है। यानी इस श्रेणी में भी प्रति यूनिट 35 पैसे का इजाफा किया गया है।
वहीं बता दें कि उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया है। इन उपभोक्ताओं की संख्या राज्य भर में 5 लाख के करीब है। इसके अलावा बर्फ वाले इलाकों के उपभोक्ताओं के लिए भी टैरिफ में बदलाव नहीं किया गया। इसी के साथ प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी और इनसे पहले की तरह ही प्रति यूनिट 2.80 रुपये के हिसाब से बिल चुकाना होगा।
कमर्शियल श्रेणी के 50 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वालों और 25 किलोवाट विद्युत भार तक के एलटी उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। कमर्शियल श्रेणी के 25 किलोवाट तक के उपभोक्ताों के लिए अब टैरिफ 5 रुपये 80 पैसा प्रति यूनिट होगा। अभी तक इसकी दर 05 रुपये 75 पैसा थी। 25 किलो वाट से ऊपर के उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट पांच रुपये अस्सी पैसा की दर से बिल लिया जाएगा। इस श्रेणी के लिए अभी तक पांच रुपये 60 पैसे की दर तय थी। 75 किलोवाट से ऊपर उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ पांच रुपये पचहत्तर पैसा प्रति यूनिट तय किया गया है जो अभी तक पांच रुपये पैंसठ पैसा था। इसी तरह औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी मामूली इजाफा किया गया है। 25 किलोवाट से अधिक अनुबंधित विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के लिए अब टैरिफ चार रुपये 30 पैसा होगा जो अभी तक चार रुपये पच्चीस पैसा था।
आयोग ने बिजली के बिल तय समय से पहले जमा करने वालों को छूट दी है। जी हां बता दें कि अगर कोई उपभोक्ता बिजली बिल जारी होने के 10 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बिल जमा करता है तो उसे कुल बिल पर टैक्स छोड़कर 1.25% की छूट दी जाएगी। कैश, चेक से 10 दिन के भीतर भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।यह छूट एलटी उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह अधिकतम 10 हजार और एचटी उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह अधिकतम एक लाख तक होगी।