राज्य आंदोलनकारियों का 22 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारी और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक संशोधन के साथ पारित हो गया है।
विधानसभा में पारित हुआ आरक्षण का बिल
बता दें विधानसभा सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण विधेयक को सदन के पटल पर रखा था। जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया।
राज्य आंदोलनकारियों का सपना पूरा
बता दें कि आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 पर विपक्ष की सहमति रही। इस रिपोर्ट में प्रवर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के बारे में बताया गया था। जिसके बाद बुधवार को प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए विधेयक को पारित किया गया।