रुड़की: एक सड़क हादसे में व्यक्ति घायल हो गया था। घायल होने के बाद उसने अस्पताल में इलाज कराया। इलाज के दौरान डॉक्टर सही से इलाज नहीं किया, जिसके चलते उनका एक पैर कटवाना पड़ा। पीड़ित ने इसकी शिकात जिला आयोग में की। सुनवाई के बाद अस्पताल पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है।
अस्पताल पर 12.50 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि छह मई 2021 को मोटर साइकिल पर जाते हुए हरिद्वार जिले के ग्राम जैनपुर झंझेड़ी निवासी मुंतजीर को एक ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल को उपचार के लिए केशव मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल देहरादून ले जाया गया।
मुंतजीर के इलाज के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते उसकी टांग काटनी पड़ी और वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो गया। उपचार के नाम पर उसके 2,47,638 रुपये भी खर्च हो गए। लेकिन, मरीज फिर भी ठीक नहीं हुआ। जिस पर मरीज को जब हिमालयन हास्पिटल में दिखाया गया तो उसका पुनरू आपरेशन करना पड़ा। पीड़ित उपभोक्ता ने न्याय के लिए छह जुलाई सन 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद हास्पिटल को उपचार में लापरवाही के लिए दोषी माना। पीड़ित मरीज मुंतजीर को उपचार खर्च 2,47,638 रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपये और वाद व्यय पांच हजार रुपये एक माह के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।