बिहार के भोजपुर जिले में एक अदालत ने कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। 2018 में हुई आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या में मामले में फांसी की सजा सुनाई है। एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी दोषियों पर लगाया है। डिजिटल सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया।
पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे ने अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एडीजे (9) मनोज कुमार की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए वर्ष 2018 में बैग कारोबारी इमरान की हत्या के मामले में अपराधी खुर्शीद कुरैशी सहित 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि 6 दिसंबर 2018 को भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में इमरान की दिनदहाड़े बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद के साथ एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उसे लेकर टाउन थाने में अकील अहमद के बयान पर खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई थी।
FIR में कहा गया था कि दस लाख रुपये उससे रंगदारी की मांग की गई थी। पैसे देने से मना किया तो उन पर दोषियों ने अंधाधुंध गोली चलाई। इमरान की गोलीबारी में मौत हो गई। जबकि एक कर्मी और उनके भाई अकील अहमद जख्मी हो गए।