दिल्ली- एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार हो गया है। अब दिल्ली मे ग्रैप-3 लागू हो गया है। ग्रैप-3 के लागू होने के बाद दिल्ली में कमर्शियल वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा गई है।
दिल्ली में ग्रैप-3 के लागू होने के साथ सभी गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। इसके साथ ही BS-III पेट्रोल और BS-VI डीजल वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लग जाएगी। राज्य परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे।
कचरा जलाने पर रहेगा प्रतिबंध
बता दें कि अब दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल वाहन और बीएस- 4 के डीजल वाहनों पर पाबंदी लागू होगी। इसके साथ बी अब शहर में कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी ने धारा 144 लागू कर दी है।
इन कामों पर रहेगा दिल्ली में बैन
किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। निजी निर्माण पर रोक लगेगी।
दीवारों पर रंगाई पुताई नहीं की जा सकेगी।
हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्टे और स्टोन क्रेशर चलाने पर रोक रहेगी।
भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी।
300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औघोगिक इकाईयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।