बिकरू के गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 30 में से 23 आरोपियों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। हालांकि सात आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने से वो आरोपमुक्त हो गए हैं।
2 जुलाई 2020 को हुआ था बिकरू कांड
बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ ताबड़तोड़ शुरू की। जिसे विकास दुबे एसटीएफ के इनकाउंटर मे मारा गया था। मामले में पुलिस ने 30 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही है।
इन आरोपियों को मिली सजा
बता दें कि सजा मिलने वाले आरोपियों में बिकरू गांव के हीरू दुबे, श्यामू बाजपेई, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, बबलू मुसलमान, रामू बाजपेयी, शशिकांत पांडेय, शिवम दुबे, गोविंद सैनी, उमाकांत, शिवम दुबे उर्फ दलाल, शिव तिवारी, जिलेदार, राम सिंह यादव, जय बाजपेई, धीरेंद्र कुमार, मनीष, सुरेश, गोपाल, वीर सिंह, राहुल पाल, अखिलेश उर्फ श्यामजी, छोटू शुक्ला को गैंगस्टर मामले में दोषसिद्ध किया है।