एमपी एमएलए कोर्ट ने आज 31 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में हुई कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बाहुबल मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है । बता दें कि 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
भाई और पूर्व विधायक ने की थी FIR
वहीं अवधेश राय की हत्या के बाद उसके भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसे लेकर आज 31 साल बाद फैसला सामने आया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट दिन मे 2 बजे मुख्तार को सजा सुनाएगी। कोर्ट परिसर और शहर के संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है।
बदमाशों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग
अवधेश राय पूर्व मंत्री और पिंडरा से कई बार विधायक रह चुके थे। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ सुबह के समय 3 अगस्त 1991 को घर के बाहर खड़े थे । इस दौरान एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया । अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
केस से बचने के लिए डायरी कर दी गायब
अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ-साथ पूर्व विधायर अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और और राकेश श्रीवास्तव को नामजद किया था। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से डायरी को ही गायब करवा दिया था। मुख्तार अंसाली उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। वहीं इस हत्याकांड में नामजद आरोपी पूर्व विधायक अब्दूल कलाम, और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। जबकि पांचवे आरोपी राकेश ने अपनी फाइल अलग करवा ली है। जिसका प्रयागराज की सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। वहीं पिछले नौ महिनों में मुख्तार पर चार अन्य मामलों मे सजा सुनाई जा चुकी है।