सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 13 अगस्त 2024 को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ चल रहा अवमानना का मुकदमा बंद कर दिया। उच्चतम न्यायालय से रामदेव और बालकृष्ण को यह राहत लिखित में माफी मांगने के बाद मिली है। इस माफी में कहा गया है कि आगे से पतंजलि उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे और मिसलीडिंग विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में 14 मई को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बिना किसी शर्त माफीनामा स्वीकार
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने अपना आज ओपन कोर्ट में यह फैसला सुनाया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का केस बंद करने के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोर्ट दोनों के द्वारा दिए गए बिना किसी शर्त माफीनामा को स्वीकार करती है। कोर्ट ने दोनों को भविष्य में अदालत का उल्लंघन ना करने की चेतावनी भी दी।