कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि मोदी उपनाम मामले में उनकी सजा पर रोक लगे जिसके लिए वे अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता ने 2019 के मानहानि मामले के संबंध में सात जुलाई को दिए गए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सात जुलाई को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।
पूर्णेश मोदी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की थी।
यह है पूरा मामला
बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसै सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानाहानि का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499 और मानहानि 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अब तक मामले में हुआ यह सब
वहीं मामला दर्ज होने के बाद निचली अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। जिसके बाद राहुल को अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। वहीं निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सात जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।