केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले पेंशनर को पेंशन के लिए ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे।
किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन
श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एक सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं। बयान के अनुसार, सेंट्रेलाइड पेंशन पेमेंट सिस्टम से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा।
78 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को होगा फायदा
मंत्री ने कहा कि सीपीपीएस की मंजूरी से पेंशनर्स देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करती है। सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से ज्यादा ईपीएस-95 पेंशनधारकों को लाभ होने की उम्मीद है। यह उन पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी जो रिटायरमेंट के बाद गृहनगर चले जाते हैं।