भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। समन मिलने के बाद बृजभूषण को पच्चीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिल गई है। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
वकील ने लगाया मीडिया ट्रायल का आरोप
बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कहा कि वह उच्च न्यायालय या ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत अर्जी पर उचित आदेश पारित करेगी। हालांकि वकील ने इस संबंध में कोई अर्जी दाखिल नहीं की है।
बृजभूषण को मिली अंतरिम जमानत
बता दें कोर्ट से समन मिलने के बाद बृजभूषण ने कहा था कि वो अदालत से जमानत की मांग करेंगे। वहीं कोर्ट ने सात जुलाई को बृजभूषण और डब्लूएफआई के निलंबित सचिव विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। जहां आज दोनों पेश हुए और कोर्ट से बृजभूषण को अंतरिम जमानत मिल गई।
बृजभूषण के खिलाफ यह आरोप
बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ 6 पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिसके बाद बृजभूषण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506, महिला की शीलता भंग करना 354, यौन उत्पीड़न 354ए और पीछा करना 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं।