आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत देने की बात कही है।
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मेडिकल के आधार पर मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी। स्वास्थ्य कारणों से दी गई जमानत की शर्तों के मुताबिक, वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। वह किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहेंगे।
बयान नहीं देंगे और न शहर से बाहर जाएंगे
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। सत्येंद्र जैन पिछले एक साल से जेल में हैं। बीते दिन वे तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। इसके चलते उनके सिर में चोट आई थी। फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट हैं।