इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली सजा को रद्द कर दिया है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया
इसी सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी और उसे रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था और उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए मामले की फिर से सुनवाई के लिए इसे हाई कोर्ट वापस भेज दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज 29 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।