कोरोना महामारी ने देश की जनता की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। लोगों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश में महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के मद्देनजर अपने सब्सक्राइबर्स को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है। सब्सक्राइबर्स दूसरी बार नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस का फायदा उठा सकते हैं।
In view of second wave of COVID-19, Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) allows its members to avail second non-refundable COVID-19 advance: Ministry of Labour & Employment
— ANI (@ANI) May 31, 2021
मार्च 2020 में भी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को एडवांस की सुविधा दी थी। आज श्रम मंत्रालय ने देश में महामारी की दूसरी लहर से अपने सब्सक्राइबर्स को राहत देते हुए दूसरा नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की इजाजत दी है। इसके तहत आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता) के बराबर की राशि (जो भी कम हो) खाते से निकाल सकते हैं।
कोविड-19 के तहत ऑनलाइन दावों पर ऑटो मोड से क्लेम सेटल किए जा रहे हैं और सिर्फ 72 घंटे में पैसे आपके खाते में आ रहे हैं। मौजूदा समय में ईपीएफओ के लगभग छह करोड़ खाताधारक हैं। एक अप्रैल 2020 से 12 मई 2021 तक 72 लाख कर्मचारियों ने कुल 18,500 करोड़ रुपये का नॉन रिफंडेबल कोविड-19 फंड (कोविड एडवांस) का लाभ उठाया है। वित्त वर्ष 2019 में ईपीएफओ ने करीब 1.63 करोड़ खाताधारकों के 81,200 करोड़ रुपये के क्लेम सेटल किए थे।