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देहरादून। चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा शुरु करने की अनुमति मांगी है।
दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरु करने को लेकर सरकार और कोर्ट के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए थे। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोविड के बचाव के सरकारी इंतजामों को नाकाफी बताते हुए एक जुलाई से शुरु होने जा रही यात्रा को रोकने के आदेश जारी कर दिए थे।
हालांकि सरकार ने पहले एक जुलाई से स्थानीय जनपदों के लोगों के लिए यात्रा शुरु करने को लेकर एसओपी जारी कर दी थी लेकिन बाद में ऐन एक दिन पहले सरकार ने टकराव को टालते हुए कोर्ट की बात मानी और यात्रा पर रोक जारी रखने के फैसला लिया। इस संबंध में नई एसओपी भी जारी हुई जिसमें यात्रा पर प्रतिबंध जारी रखने की बात कही गई।
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वहीं सरकार ने अब नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सरकार चारधाम यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रही है। सरकार सीमित रूप से और कोविड प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरु कराने की तैयारी में है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें चारधाम यात्रा शुरु होने से राज्य में कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई है। साथ ही सरकार के इंतजामों को नाकाफी बताया गया है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। पिछली सुनवाई में सरकार ने जो इंतजाम गिनाए उन्हें कोर्ट ने नाकाफी माना और सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है।