लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहे लेकिन फिर भी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को फीस भरने को कहा गया जिसका प्रदेशभर में विरोध हुआ और सरकार ने फीस माफी के आदेश दिए थे और आदेश न मानने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों द्वारा आंदोलन भी किया गया था और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा था।
वहीं आज शुक्रवार को उत्तराखंड शासन ने फिर से सरकारी और निजी स्कूलों की फीस को लेकर नया आदेश जारी किया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड को पत्र लिखते हुए कहा है कि कक्षा 10 एवं 12 की कक्षाओं में भौतिक रूप से संचालन की शासन स्तर पर अनुमति दी जा चुकी है इसलिए भौतिक रूप से विद्यालय संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस और उससे पूर्व लॉकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क जमा कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति प्रदान की गई है इसलिए अभिभावकों को केवल ट्यूशन फीस भी जमा करनी होगी और शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस जमा करने को लेकर सहानुभूति पूर्ण सकारात्मक निर्णय स्वयं लिया जाएगा। इसके अलावा फीस को लेकर 22 जून 2020 और 24 जून 2020 के पुराने शासन आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।