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नैनीतालः नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि रुद्रपुर में 16 राशन दुकानदारों ने पूर्ति निरीक्षक के साथ साठगांठ कर लोगों को सड़ी हुई दाल बेच दी। मामले की शिकायत जिले के अधिकारियों से की गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर याचिकाकर्ता ने न्यायालय की शरण ली।
सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान और आलोक वर्मा की खंडपीठ ने एडीएम जगदीश कांडपाल को नोटिस जारी करते हुए प्रदेश सरकार से भी चार सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल, रुद्रपुर निवासी किरनदीप सिंह विर्क ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि रुद्रपुर में 16 सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों ने पूर्ति निरीक्षक के साथ मिलकर गोदामों में रखी सड़ी दाल राशनकार्ड धारकों को बेच दी।
जब इन दालों का सैंपल लैब में जांचा गया तो यह मानक के अनुरूप नहीं मिले। शिकायत डीएसओ से की गई तो उन्होंने इन सस्ता गल्ला दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश जिला प्रशासन से की। मगर जिला प्रशासन ने अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।