Big NewsNainital NewsUttarakhand

Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड की आबकारी नीति पर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

राज्य की नई आबकारी नीति पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने 13 दिन के भीतर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें नई आबकारी नीति में लाइसेंस धारकों को कम समय दिए जाने के मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

हाई कोर्ट ने लगाए नई आबकारी नीति पर स्टे

बता दें हाई कोर्ट ने 13 दिन के लिए पॉलिसी पर स्टे लगाकर 13 दिन के भीतर ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अब 10 अप्रैल तक राज्य में शराब की दुकानों पर सस्ती शराब का आवंटन नहीं हो सकेगा।

सीएम धामी की अध्यक्षता में मार्च में कैबिनेट बैठक हुई थी। जिसमें प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिल गई थी। उत्तरप्रदेश की तर्ज में उत्तराखंड में भी देशी-विदेशी शराब के दामों में गिरावट आई थी। नई आबकारी नीति के तहत एक अप्रैल से राज्य में लागू होनी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
Back to top button
उत्तराखंड की हर खबर
सबसे पहले पाने के लिए!
📱 WhatsApp ग्रुप से जुड़ें