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बड़ी खबर : नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़िए यहां

Yogita Bisht
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high court

नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईकोर्ट शिफ्टिंग मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नैनीताल से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग मामले को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आठ मई के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका सुनावई करते हुए फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने के आदेश हुए थे पारित

आपको बता दें कि आठ मई को मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट को नैनीताल से कहीं और शिफ्ट करने का आदेश पारित करे थे। इसके साथ ही खंडपीठ ने शिफ्टिंग मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अधिवक्ताओं व वादकारियों से राय लेने के लिए पोर्टल बनाने के निर्देश भी दिए थे।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।