बनभूलपुरा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मलिक को न्यायमूर्ती रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में जमानत दे दी है. लेकिन फिलहाल अब्दुल मलिक अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे.
बनभूलपुरा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को HC से मिली राहत
बता दें अब्दुल मालिक के खिलाफ बनभूलपुरा कांड के दौरान चार मुक़दमे दर्ज किये थे. जिसमें पहला मामला कूटरचित, झूठे शपथपथ तैयार कर उसके आधार पर राज्य सरकार की भूमि को हड़पना, नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग करना कर अवैध निर्माण करके उसे बेचना था. सरकार ने मालिक की जमानत पत्र का विरोध किया था. प्रशासन की टीम अवैध कब्जे को हटाने गई थी तो प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया था. बाद में घटना ने हिंसा का रूप ले लिया था.
हिंसा और अन्य मामले में जेल में ही रहेंगे बंद अब्दुल मलिक
बनभूलपुरा हिंसा में प्रशासन और पुलिस के 100 से ज्यादा कर्मी घायल हो गए थे. इसके साथ ही कई लोगों की मौत भी हो गई थी. हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन खुर्द बुर्द कर जमीन के फर्जी दस्तावेज मामले में मालिक को जमानत दे दी है. लेकिन हिंसा फैलाने के मामले में अब्दुल मलिक की अभी जमानत नहीं हुई है. फ़िलहाल अभी अन्य मामलों में अब्दुल मलिक को जेल में ही रात काटनी पड़ेगी.