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बनभूलपुरा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को मिली HC से राहत, फिर भी रहेंगे जेल में बंद

बनभूलपुरा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मलिक को न्यायमूर्ती रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में जमानत दे दी है. लेकिन फिलहाल अब्दुल मलिक अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे.

बनभूलपुरा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को HC से मिली राहत

बता दें अब्दुल मालिक के खिलाफ बनभूलपुरा कांड के दौरान चार मुक़दमे दर्ज किये थे. जिसमें पहला मामला कूटरचित, झूठे शपथपथ तैयार कर उसके आधार पर राज्य सरकार की भूमि को हड़पना, नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग करना कर अवैध निर्माण करके उसे बेचना था. सरकार ने मालिक की जमानत पत्र का विरोध किया था. प्रशासन की टीम अवैध कब्जे को हटाने गई थी तो प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया था. बाद में घटना ने हिंसा का रूप ले लिया था.

हिंसा और अन्य मामले में जेल में ही रहेंगे बंद अब्दुल मलिक

बनभूलपुरा हिंसा में प्रशासन और पुलिस के 100 से ज्यादा कर्मी घायल हो गए थे. इसके साथ ही कई लोगों की मौत भी हो गई थी. हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन खुर्द बुर्द कर जमीन के फर्जी दस्तावेज मामले में मालिक को जमानत दे दी है. लेकिन हिंसा फैलाने के मामले में अब्दुल मलिक की अभी जमानत नहीं हुई है. फ़िलहाल अभी अन्य मामलों में अब्दुल मलिक को जेल में ही रात काटनी पड़ेगी.

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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