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बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी खारिज, पूर्व में 50 उपद्रवियों की हो चुकी है मंजूर

बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी है. जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने राहत की सांस ली है.
50 उपद्रवियों की जमानत हो चुकी है मंजूर
बता दें इससे पहले 50 उपद्रवियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल थी. 50 लोगों की जमानत के बाद अन्य लोगों की जमानत के लिए भी रास्ता खुल गया था.
आठ फरवरी को बनभूलपुरा में मचाया था उपद्रवियों ने तांडव
बताते चलें कि आठ फरवरी 2024 को सरकारी जमीनों पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिक के बगीचे में बने अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ने कार्रवाई हो रही थी.
पुलिस की टीम पर किया था पथराव
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया था. यही नहीं कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था. बनभूलपुरा में हिंसा के बाद नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया था.