‘Lawrence Of Punjab’ नहीं होगी रिलीज!, लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर कोर्ट का फैसला

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के ऊपर बनी डॉक्यूसीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब'( Lawrence Of Punjab) अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee 5) पर भी रिलीज नहीं होगी। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई द्वारा इस डॉक्यूसीरीज के प्रसारण के संबंध में दायर याचिका पर कार्यवाही समाप्त कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में अब कुछ बाकी नहीं रहने का आदेश जारी किया है। जिसके चलते अब गैंगस्टर पर बनी ये डॉक्यू ओटीटी पर रिलीज नहीं की जाएगी।
‘ Lawrence Of Punjab’ Zee 5 पर नहीं होगी रिलीज!
फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाहों को रद किए बिना ये डॉक्यूसीरीज जारी नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने नाम बदलकर या किसी अन्य रूप में सीरीज जारी करने की बात पूछी तो इसपर न्यायमूर्ति ने कहा कि इसको लेकर कानूनी कदम उठाए जा सकते है।
मामला अदालत में सुनवाई योग्य नहीं
अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, “जब वे कुछ करेंगे, तब आप वापस आ सकते हैं। आज तक की सलाहें रद न होने तक वे इसे जारी नहीं कर सकते।” जी5 प्लेटफॉर्म की ओर से वकील ने बताया कि वो सरकार द्वारा 23 और 24 अप्रैल को जारी तीनों सलाहों को चुनौती देंगे। वर्तमान याचिका अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है।
याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा, “हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इन सलाहों को चुनौती देने की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि ये पंजाब पुलिस के इनपुट पर आधारित हैं।”
इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने आदेश में कहा, “अदालत का मानना है कि याचिका में उठाया गया मुद्दा निरर्थक हो गया है। सलाहों के मद्देनजर इस अदालत का मानना है कि प्रतिवादी अब ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की सामग्री जारी नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा सलाहों को चुनौती देने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने या कोई अन्य उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है। सभी तर्क खुले रखते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है।”