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उत्तराखंड : नगर आयुक्त के कड़े निर्देश, 6 बजे के बाद दफ्तर में बैठने पर पाबंदी

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हल्द्वानीः नगर निगम में सभी अधिकारी अब शाम 6 बजे कार्यालय छोड़ देंगे, नगर आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है। किसी भी प्रकार के जरूरी कार्य के लिए अगर कर्मचारियों को नगर निगम में रुकना होगा तो उनको नगर आयुक्त से इसकी अनुमति लेनी होगी। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के मुताबिक नगर निगम में प्रतिदिन उतना ही काम है, जो शाम 5 बजे तक पूरा किया जा सकता है।

नगर निगम हल्द्वानी के हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे नगर निगम की हर गतिविधि की मॉनिटरिंग की जाए। क्योंकि आम जनता के द्वारा नगर आयुक्त को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि आम जनता नगर निगम में अपना काम लेकर आती है।

लेकिन, शाम 5 बजे तक भी उनका काम नहीं हो पाता है और निगम के अधिकारी जनता को तवज्जो भी नहीं देते हैं। नगर आयुक्त के मुताबिक नगर निगम के किसी भी अधिकारी का शाम को 6 बजे के बाद ऑफिस में बैठने का मतलब यही है कि वह अधिकारी पूरे दिन भर या तो काम नहीं कर पा रहा है।

उन्होंने कहा कि दूसरी स्थिति में यह हो सकता है कि उसके काम करने की क्षमता ठीक नहीं है। लिहाजा किसी भी अधिकारी को अपना कोई काम निपटाने के लिए नगर निगम में शाम को 6 बजे के बाद बैठना है तो वह उसकी अनुमति नगर आयुक्त या सहायक नगर आयुक्त से ले सकता है।

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