डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्य के अभाव में 35 लोगों को बरी कर दिया है। 53 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। इनमें पूर्व विधायक गुलशन अजवानी भी शामिल है। अन्य आरोपियों पर सुनवाई जारी है। 36 आरोपियों को 1 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि मामले में कुल 124 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं।
मामले में 27 सालों से हो रही सुनवाई
बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसादसे संबंधित चारा घोटाले के पांच मामले सहित कुल 53 मामलों की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में पूरी की गई है। 52 मामलों में कोर्ट पूर्व मे अपना फैसला दे चुकी है। डोरंडा कोषागार मामले में 27 सालों से सुनवाई चल रही है।
616 गवाहों के बयान किए दर्ज
इस मामले में 616 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सीबीआई ने इस मामले में कुल 192 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया था और भी ट्रायल फेस करने वाले आरोपितों की संख्या 124 हैं। हालांकि इनमें 62 आरोपितों का निधन भी हो चुका है।