नया साल की शुरुआत हो चुकी है लेकिन बता दें कि नए साल के साथ लोगों की जेब भी हल्की होगी। जी हां क्योंकि कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं कई चीजों के रेट घटाए भी गए हैं। आपको बता दें कि आज 1 जनवरी से जीएसटी की दरों में कुछ बदलाव हो रहा है. करीब 24 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव होगा. जीएसटी काउंसिल ने सितंबर महीने में हुई बैठक में कुछ अहम फैसले लिए थे. दरों में बदलाव के लिए नेटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. फिलहाल इस बदलाव के बद कुछ प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे तो कुछ महंगे होंगे. कुछ दवाइंया बहुत महंगी हो जाएगी तो वहीं ऐसी ड्रग्स पर जीएसटी कर दर कम कर दी गई है. वहीं, 1 जनवरी 2022 से फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में जीएसटी ढांचे में बदलाव होगा. जानते हैं डिटेल में.
इन 24 वस्तुओं पर जीएसटी में बदलाव
कैंसर की दवा, फोर्टिफायड राईस और बायोडीजल पर 18% से घटकर 5% जीएसटी कर दिया गया है.
आयरन, कॉपर, अल्यूमिनियम, जिंक ओर पर अब जीएसटी दर 5% से बढ़कर 18% होगा.
पैकेजिंग मैटेरिअल, पेपर, पेन पर जीएसटी दर 18% होगा.
रेलवे लोकोमोटिव पार्ट, प्लास्टिक स्क्रैप पर भी जीएसटी दर 5% से बढ़कर 18% किया गया है.
सितंबर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था दरों में बदलाव का फैसला.
1 जनवरी 2022 से फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में जीएसटी ढांचे में बदलाव होगा. इसके तहत सभी तरह के फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि रेडीमेड कपड़ों समेत सभी टेक्साइटल उत्पादों (कपास को छोड़कर) पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. ऑटो रिक्शा चालकों को ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट मिलती रहेगी. लेकिन जब ये सेवाएं किसी ई-कॉमर्स मंच से दी जाएंगी, तो इन पर नए साल से 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
टैक्स चोरी रोकने के लिए नए साल में कुछ और कदम उठाए जाने की बात है. इनमें जीएसटी रिफंड पाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करना, जिन व्यवसायों ने टैक्स अदा नहीं किए हैं, उनकी जीएसटीआर-1 फाइलिंग सुविधा पर रोक लगाना शामिल है. बदलावों के तहत Swiggy और Zomato जैसे सर्विसे प्रोवाइडर्स का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के बदले वे जीएसटी कलेक्ट करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं. ऐसी सेवाओं के बदले उन्हें बिल भी जारी करने होंगे.