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उत्तराखंड: यहां लागू होगी धारा-144, ना शादी होगी ना DJ बजेगा

cabinet minister uttarakhand

नैनीताल: धारा-144 कई बार लागू की जाती है। तनाव की स्थिति में अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन, उत्तराखंड में इस बार किसी तनाव या वीआईपी के दौरे के कारण नहीं, बल्कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हो रही है। इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बोर्ड परीक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न हो इसके लिए केंद्र के आसपास शादी-समारोहों पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा अवधि में न तो लाउडस्पीकर पर गाने बजाए जा सकेंगे और न ही अन्य आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से 28 मार्च से 19 अप्रैल तक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जाएंगी।

इनकी तैयारियों के संबंध में बीते दिनों हल्द्वानी में नैनीताल जिले के शिक्षा विभाग की बैठक भी हुई। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों और कस्टोडियन को जरूरी दिशा-निर्देश देते हुए बताया था कि परीक्षा शुरू होने से पूर्व सभी केंद्रों में धारा-144 लागू हो जाएगी। जिन परीक्षा केंद्रों की परिधि में आवासीय भवन हैं उनमें किसी भी तरह के शादी-समारोह जैसे बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा।

जिले के 114 परीक्षा केंद्रों में आज केंद्र व्यवस्थापकों और केंद्र प्रभारियों की बैठक होगी। जिसमें परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराने, धारा-144 का अनुपालन कराने आदि पर विचार-विमर्श होगा। इसके अलावा भीमताल स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सचल दलों की भी बैठक ली जाएगी।

शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल जमा कराने के लिए भीमताल स्थित लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज को मुख्य संकलन केंद्र बनाया है। इसके अलावा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी को उप संकलन केंद्र बनाया गया है। रोजाना परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थियों की कॉपियों इन्हीं दो केंद्रों में जमा होंगी।

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