पौड़ी गढ़वाल : पौड़ी के डीएम डाॅ. विजय कुमार जोगदण्डे द्वारा जनपद के अन्तर्गत निजी एम्बुलेन्स वाहनों के किराया निर्धारण किये जाने के लिए जनपद स्तर पर समिति गठित की। गठित समिति में रावत सिंह सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार, आनन्द वर्धन सम्भागीय निरीक्षक पौड़ी, अनिल कुमार जोशी पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार, प्रेम लाल टम्टा पुलिस क्षेत्राधिकारी पौड़ी और डाॅ. अशोक कुमार स्वास्थ्य विभाग पौड़ी को सदस्य नामित किया गया।
गठित समिति द्वारा गढ़वाल में कोविड-19 के दृष्टिगत संचालित होने वाली निजी एम्बुलेन्स के किराया दरें निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार हैं
बेसिक एम्बुलेन्स विद् आॅक्सीजन सिलेण्डर(नाॅन एसी) में पर्वतीय मार्गों हेतु न्यूनतम किराया रू. 900.00(नौ सौ मात्र), 15 कि.मी. की परिधि तक छोड़ने के लिए (अवधि डेढ घण्टा), मैदानी मार्गों के लिए न्यूनतम किराया रू. 800.00, 15 कि.मी. की परिधि तक छोड़ने के लिए (अवधि एक घण्टा), एक घण्टे के पश्चात रू. 200.00 प्रति घण्टा प्रतीक्षा भाड़ा होगा। पर्वतीय मार्गों के लिए 15 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए रू. 20.00 प्रति कि.मी., प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. या उसके भाग के लिये। मैदानी मार्गों के लिए 15 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए रू. 18.00 प्रति कि.मी., प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. या उसके भाग के लिये।
वहीं बेसिक एम्बुलेन्स विद ऑक्सीजन सिलेण्डर(एसी) में पर्वतीय मार्गों के लिए न्यूनतम किराया रू. 1100.00(एक हजार एक सौ मात्र), 15 कि.मी. की परिधि तक छोड़ने के लिए(अवधि डेढ घण्टा), मैदानी मार्गों के लिए न्यूनतम किराया 1000 रूपये , 15 कि.मी. की परिधि तक छोड़ने के लिए(अवधि एक घण्टा), एक घण्टे के पश्चात रू. 250.00 प्रति घण्टा प्रतीक्षा भाड़ा होगा। पर्वतीय मार्गों केे लिए 15 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए रू. 22.00 प्रति कि.मी., प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. या उसके भाग के लिये। मैदानी मार्गों के लिए 15 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए रू. 20.00 प्रति कि.मी., प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. या उसके भाग के लिये होगा। आईसीयू कार्डियक एम्बुलेन्स में पर्वतीय एवं मैदानी मार्गाें के लिए न्यूनतम किराया 15 कि.मी. की परिधि तक के लिए रू. 3000.00 वाहन मय चालक, रू. 4000.00 नर्सिंग स्टाफ के साथ एवं रू. 6000.00 डाॅक्टर के साथ होगा। जबकि 15 कि.मी. से अधिक दूरी हेतु पर्वतीय मार्गों के लिए रू. 45.00 प्रति कि.मी. नर्सिंग स्टाफ के साथ, प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. या उसके भाग के लिए तथा मैदानी मार्गों के लिए 15 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए रू. 50.00 प्रति कि.मी. डाॅक्टर के साथ प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. या उसके भाग के लिए होगा।
कोविड मरीज के परिवहन के लिए चालक द्वारा पीपीई किट व सैनिटाईजर का शुल्क अलग लिया जायेगा, मरीज/तीमारदार के अनुरोध पर एम्बुलेन्स सेवादाता द्वारा अतिरिक्त संसाधन/जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय मरीज/तीमारदार द्वारा वहन किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. जोगदण्डे ने सभी संबंधितों को जनपद के अन्तर्गत निजी एम्बुलेन्सों का संचालन निर्धारित दरों के अनुसार करवाने के आदेश दिये। साथ ही निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूल किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही करने के भी आदेश दिये।