देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जो की रात 10 सेसुबह पांच बजे तक रहेगा। वहीं बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले आए है। दिल्ली में सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने मास्क पहनने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगर कोई व्यक्ति अकेले ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में मास्क को “सुरक्षा कवच” बताते हुए कहा, “मास्क एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जो कोरोना के प्रसार को रोकता है.
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सभी चार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें निजी कारों में अकेले ड्राइविंग दौरान भी लोगों के मास्क न लगाने के लिए चालान काट दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही एक कार में केवल एक व्यक्ति हो, लेकिन ये भी एक सार्वजनिक स्थान है। याचिकाओं को खारिज करते हुए, कोर्ट ने अनिवार्य मास्क नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के वकीलों को भी फटकार लगई और कहा कि अगर वकील नियमों का पालन करते हैं, तो आम लोग भी उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
यह भी कहा कि महामारी के प्रकोप पर सही, कई विशेषज्ञों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने मास्क पहनने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी, किसी को मास्क लगाना नहीं छोड़ देना चाहिए।