Big News : बिग ब्रेकिंग : देहरादून-ऋषिकेश में 3 मई तक संपूर्ण कर्फ्यू, सिर्फ इनको मिलेगी छूट - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

बिग ब्रेकिंग : देहरादून-ऋषिकेश में 3 मई तक संपूर्ण कर्फ्यू, सिर्फ इनको मिलेगी छूट

Reporter Khabar Uttarakhand
3 Min Read

देहरादून:  कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DM डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून ने सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए है। जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गड़ीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र पर लागू होंगे।

1- 26 अप्रैल (सोमवार) शाम 7 बजे से 03 मई (सोमवार) सुबह 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रार्न्तगत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

2- उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी: फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता। गल्ला की दुकानें और पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेंगी । दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।

-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।

-सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट और मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।

-शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।

-केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

-मालवाहक वाहनो के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

26 अप्रैल को बाजार शाम 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

-जनपद देहरादून के अन्य स्थानो पर पूर्व आदेश संख्या: 3391 / सीपीओ- डीएम 21अप्रैल यथावत लागू रहेगा।

Share This Article