कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं इसी के साथ राजस्थान सरकार ने भी सोमवार से 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है और यह 3 मई तक लागू रहेगा।बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा होगा । इसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। बाहर से आने वालों को 72 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
जरूरत के अनुसार लॉकडाउन अथवा अन्य कोई निर्णय लेने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। बिना मास्क बेवजह घूमने वालों, शारिरिक दूरी का पालन नहीं करने पर जुर्माना होगा । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पहले मंत्रिमंडल की बैठक की और उसके बाद विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल संवाद किया । इनमें अधिकांश लोगों ने लॉकडाउन अथवा कर्फ्यू लगाने की जरूरत बताई । इसके बाद सरकार ने देर रात नई गाइडलाइन जारी की है ।
जानें क्या रहेगा बंद, क्या खुला
घर का आवश्यक सामान, फल, डेयरी उत्पादों, आदि से जुड़ी दुकानें 1 बजे तक खुली रहेंगी।
सब्जी विक्रेताओं को शाम 7 बजे तक अपना सामान बेचने की अनुमति दी गई है।
पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
राज्य में परिवहन खुला रहेगा
कारखाने और विनिर्माण इकाइयां भी चालू रहेंगी।
नरेगा परियोजनाएं श्रमिकों को नियमित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी जारी रखेंगी।
दिशानिर्देशों के अनुसार, बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम आदि को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है
आवश्यक सेवाओं को छोड़करसभी वाणिज्यिक कार्यालय और बाजार बंद रहेंगे।
बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों के यात्रियों को आने-जाने के लिए टिकट दिखाना होगा
दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों को यात्रा के 72 घंटों के अंदर की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
गर्भवती महिलाओं को अस्पताल की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
केवल 50 लोगों को विवाह पार्टियों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जबकि 20 को अंतिम संस्कार के लिए।
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, केबल सेवाएं आदि खुली रहेंगी।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बंद रहेंगे। केवल खाघ एवं नागरिक आपूर्ति,टेलिफोन, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास न्यास, बिजली, पानी व चिकित्सा विभाग खुलेंगे। इनसे जुड़े कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की सुविधा होगी।
मेडिकल स्टोर, किराने, सब्जी व दूध की दुकानें खुलेंगी।
अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले वाहनों, हाईवे पर भोजनालयों व वाहनों की रिपेयरिंग करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
विवाह समारोह में पूर्व की तरह 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति होगी।