हल्द्वानी: विशाल मेगा मार्ट सामान के लिए थैला देने पर 10 रुपये लेता था। थैले पर अपना प्रचार भी करता था। ऐसे ही एक थैले के लिए विशाल मेगा मार्ट की ओर से ग्राहक से थैले के लिए 10 रुपये मांगे थे। अधिवक्ता नितिन कार्की ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी।
विशाल मेगा मार्ट को सामान की खरीददारी के साथ उसे ले जाने के लिए निःशुल्क थैला न देना और थैले के लिए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धनराशि वसूलना भारी पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेगा मार्ट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसके अलावा उसे याचिकाकर्ता को इस कारण हुई मानसिक वेदना के लिए 10 हजार एवं वाद व्यय के लिए दो हजार रुपए भी देने होंगे।
मामले के अनुसार नगर के बड़ा बाजार निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की ने 17 सितंबर 2019 को विशाल मेगा मार्ट हल्द्वानी से कुछ सामान लिया। विशाल की ओर से सामान के साथ निःशुल्क थैला देने से इंकार करने पर नितिन को 8 रुपए का एक थैला भी लेना पड़ा।