नैनीताल: लंबित मामलों और वादों के निपटारे के लिए समय-समय पर लोक अदालतों को आयोजन किया जाता रहा है। एक बार फिर प्रदेश की सभी अदालतों में वादों की सुनवाई और निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आर के खुल्बे ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से प्रदेश में दिसंबर माह के द्वितीय शनिवार 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से भी लोक अदालतें आयोजित करने का फैसला लिया गया हैं
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के चेयरमैन की ओर से उत्तराखंड में सभी जिला और वाह्य अदालतों में 11 दिसंबर को लोक अदालत के आयोजन का निर्णय लिया गया है। यह लोक अदालतें उच्च न्यायालय के साथ-साथ श्रम न्यायालयों, राज्य और जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में भी आयोजित की जाएंगी।