उत्तराखण्ड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में पैरवी के लिए रखे गए कुछ वकीलों को सेवा से हटा दिया है।
सरकार ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। सूचना के मुताबिक उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी और बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के बाद पद से हटाया गया है।
हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता एन.पी.शाह, ब्रीफ होल्डर इंदु शर्मा, दीपक चुफाल, पंकज नेगी एवं हर्षित लखेड़ा शामिल हैं।