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उत्तराखंड: BJP विधायक महेश नेगी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

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देहरादून: विधायक महेश नेगी दुष्कर्म मामले में नया मोड़ आया है। पीड़ित महिला के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर हाईकोर्ट नैनीताल ने सुनवाई की। कोर्ट ने निचली कोर्ट के डीएनए सैंपल लेने के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई पांच अक्टूबर तय कर दी है। साथ ही जांच अधिकारी से जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे केस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है।

निचली अदालत ने डीएनए रिपोर्ट पेश करने के लिए अंतिम समय दिया था जिसे विधायक द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। पीड़िता ने छह सितंबर 2020 को नेहरू कॉलोनी देहरादून में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि विधायक महेश नेगी ने उनका यौन शोषण किया है। अब वे दोनों पति-पत्नी उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले जांच कर रहे दो आइओ को भी सरकार ने बदल दिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति न्यायाधीश आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान विपक्षी वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई है। पीड़िता की तरफ से एक बार फिर विधायक महेश नेगी की डीएनए जांच करवाने की मांग कोर्ट के समक्ष रखी गई।

याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच कर रहे दो विवेचना अधिकारी भी सरकार ने बदल दिए हैं। पीड़िता ने कोर्ट से निवेदन किया गया कि पूर्व में दिये गए स्टे ऑर्डर को भी निरस्त किया जाए। पीड़िता ने छह सितंबर 2020 को देहरादून पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि विधायक महेश नेगी ने उनका यौन शोषण किया है। अब पति- पत्नी उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं।

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