
उन्नाव रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. जी हां तीस हजारी कोर्ट में आज भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान होना था लेकिन ये टल गया है. जी हां बता दें कि आज कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान नहीं होगा बल्कि 20 दिसंबर को भाजपा विधायक के सजा का ऐलान होगा.
इन धाराओं में दोषी करार
बत दें कि भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर तीस हजारी कोर्ट ने धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है.
क्या है मामला
जून 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता का अपहरण करके बलात्कार किया गया था.कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया. शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया. इस दौरान वह नाबालिग थी. यूपी के बांगरमऊ से चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था. पीड़िता के अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद अगले दिन उसे यूपी के औरैया जिले से मुक्त कराया गया था. बाद में लड़की ने बयान दर्ज कराया था कि अपहृत करने के बाद उसे कानपुर के एक मकान में रखा गया और वहां पर उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया. बाद में उसे बेच दिया गया था.
पीड़िता से रेप के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य के खिलाफ भी मुकदमा चला. सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ धारा 120 बी, 363, 366, 376 और 506 के तहत सीबीआई पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी. सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट में पांच आरोपियों अतुल सिंह सेंगर, विनीत सोनू, शशि सिंह के खिलाफ दर्ज की थी, जिसमें हत्या का भी मामला है.