उमर खालिद को बड़ा झटका!, कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका की खारिज

दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को बड़ा झटका दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों में शामिल आरोपी उमर खालिद जेल में बंद है। मंगलवार, 19 मई को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
उमर खालिद को बड़ा झटका!
दरअसल उमर ने अपने दिवंगत मामा के चहलुम यानी 40वें दिन की रस्म में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए कोर्ट से 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी।
कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका की खारिज
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी द्वारा खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। उमर की मां की सर्जरी होनी है। मां की देखभाल के लिए उन्होंने 15 दिन की अंतरिम जमानत चाहते थे। लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें झटका लगा है।
2020 दंगों में उमर पर मुख्य षड्यंत्रकारी का आरोप
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत खालिद और अन्य पर मामला दर्ज किया गया था। साल 2020 में दंगों का ‘‘मुख्य षड्यंत्रकारी’’ होने का उमर पर आरोप है। बता दें कि इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी। तो वहीं 700 से अधिक घायल हुए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ ये हिंसा व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।