हाईकोर्ट ने नैनीताल में पैडल रिक्शा वालों को राहत दी है। कोर्ट ने पैडल रिक्शा मालिकों को तीन महीने की राहत दी है। जबकि इस से पहले 15 जिन के भीतर ही इन्हें बदलने के आदेश दिए थे।
पैडल रिक्शा मालिकों को हाईकोर्ट ने दी राहत
नैनीताल में जाम की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर 6 जून को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में पैडल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने के आदेश दिए थे।
जिसके लिए पैडल रिक्शा मालिकों को 15 दिन का समय दिया गया था। जिसके बाद इस मामले में दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पैडल रिक्शा मालिकों को राहत दी है।
तीन महीने तक बढ़ाया समय
हाईकोर्ट ने नैनीताल में पैडल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने के समय को तीन महीना कर दिया है। बता दें कि नैनीताल के पैडल रिक्शा चालक संघ ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था।
जिसमें कहा गया था कि नगर पालिका ने उन्हें पैडल रिक्शे को ई रिक्शे में बदलने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया है जो कि बहुत कम है। उन्होंने इस अवधि को बढ़ाने की मांग की थी।
इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के सामने हुई। जिसके बाद कोर्ट ने इस अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है।
नैनीताल में चल रहे हैं 60 पैडल रिक्शे
6 जून को नैनीताल में जाम की समस्या पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई को दौरान नगर पालिका से कोर्ट ने पूछा था कि नैनीताल में कितने पैडल रिक्शे और कितने ई-रिक्शे चल रहे हैं।
जिस पर नगर पालिका ने बताया कि शहर में कुल 60 पैडल रिक्शे और 11 ई रिक्शे चल रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने जो 60 पैडल रिक्शे हैं उनकी जगह ई-रिक्शे चलाने के निर्देश दिए थे।