हाईकोर्ट ने एलटी कला शिक्षकों के 250 पदों की चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती को निरस्त करते हुए इसे नए सिरे से कराने के निर्देश दिए हैं।
एलटी कला शिक्षकों की चयन प्रक्रिया हुई निरस्त
नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी कला शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड को अनिवार्य माना है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने करीब ढाई सौ एलटी कला विषय के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल निवासी तारा राम ने दायर की थी जनहित याचिका
इस मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में इस मामले में याचिका पर सुनवाई हुई। सुयालबाड़ी, जिला नैनीताल निवासी तारा राम द्वारा इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई है।
2020 में सहायक शिक्षक एलटी पदों पर विज्ञापन हुआ था जारी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता के मुताबिक साल 2020 में सहायक शिक्षक एलटी पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें बीएड की योग्यता अनिवार्य थी। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए नियम प्रकाशित किए।
जिसमें बीएड की योग्यता को हटा दिया गया था। इसी को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। इस याचिका में कहा गया है कि सरकार की ओर से 2021 की नियमावली में संशोधन कर बीएड को हटाना एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत हैं।
नए सिरे से कराई जाएगी भर्ती परीक्षा
याचिकाकर्ता की दलील को कोर्ट ने सही माना है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा है कि राज्य के 2021 के नियम एनसीटीई के लिए तय प्रावधान के विरुद्ध हैं। इस आधार पर विनियम को रद कर दिया गया है।
आयोग को हाईकोर्ट ने कला शिक्षक के इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग को इस भर्ती परीक्षा को नए सिरे से जल्द से जल्द कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।