दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी को लेकर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर पांच सवाल पूछे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इसमें ईडी के वकील एसवी राजू अदालत को इन सभी सवालों के जवाब देंगे।
जस्टीस संजीव खन्ना ने ईडी के सामने 5 सवाल खड़े किए हैं। इसमे याचिकाकर्ता से लेकर चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी तक पर सवाल पूछे गए हैं। ईडी के वकील के पास इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रवार तक का समय है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे 5 सवाल
- पहला सवाल में जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आम चुनावों से पहले सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई?
- दूसरा सवाल में कोर्ट ने कहा क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरु कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं।
- शीर्ष अदालत ने सवाल करते हुए कहा कि जहां तक मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं, तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है?
- सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा, अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है न कि आरोपी पर। इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती. क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों।
- कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही शुरु होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों?
- कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप इन सभी सवालों के जवाब दें। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी।