देहरादून-उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर एक सितंबर से वर्दी में ड्यूटी करेंगे। बिना वर्दी ड्यूटी पर आने वाले ड्राइवर-कंडक्टर पर सौ रुपये दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। वर्दी के लिए निगम हर माह वेतन के साथ सौ रुपये भत्ता भी देगा। हाईकोर्ट ने ड्राइवर और कंडक्टर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य करते हुए इस संबंध में सरकार को आदेश दिए हैं।
इस रंग की होगी वर्दी
ड्राइवर को खाकी रंग की वर्दी और इसी रंग की टोपी पहननी होगी। जबकि कंडक्टर के लिए स्लेटी रंग की वर्दी और इसी रंग की टोपी अनिवार्य की गई है।
वर्दी के लिए मिलेगा भत्ता
निगम ड्राइवर और कंडक्टर को वर्दी के लिए हर माह भत्ता देगा। हर माह वेतन के साथ सौ रुपये वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। भत्ता सितंबर माह से उन्हीं ड्राइवर और कंडक्टर को मिलेगा जो वर्दी पहनकर ड्यूटी करेंगे। परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एक सितंबर से ड्राइवर और कंडक्टर के लिए वर्दी जरूरी कर दी है। बिना वर्दी ड्यूटी करने पर सौ रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
वर्दी के विरोध में उतरे रोडवेज कर्मचारी
उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद देहरादून क्षेत्र की बैठक में ड्राइवर-कंडक्टर के लिए वर्दी अनिवार्य करने के आदेश का विरोध किया गया। इसके लिए प्रत्येक डिपो में आंदोलन करने का ऐलान किया गया। गांधी रोड स्थित कार्यालय में रविवार को हुई बैठक में वक्ताओं ने इसका विरोध किया।