उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले शासन की अनुमति के बिना नहीं हो सकेंगे। इसके लिए ऊर्जा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
शासन की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकेंगे ट्रांसफर
बता दें पिटकुल के एमडी को शासन की ओर से बिना अनुमति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानांतरण सत्र समाप्त होने और मानसून सत्र समाप्त होने के चलते शासन की ओर से सख्त कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद भी स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है, जो कि शासकीय नियमों एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का उलंघन है। हाल ही में मानसून सत्र शुरू होने के दृष्टिगत ऐसी परिस्थितियों में स्थानांतरण की कार्यवाही को उचित नहीं बताया है।
बता दें हाल ही में पिटकुल की ओर से कई अधिकारियों के बंपर तबादले किए गए थे। जिसके बाद से शासन नाराज चल रहा था। माना जा रहा है उसके बाद ही शासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं।