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उत्तराखंड में UCC के तहत झूठी शिकायतों पर लगेगा जुर्माना, भू-राजस्व की तर्ज पर होगी वसूली

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत फर्जी शिकायतों पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज नहीं करा सकेगा. अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जायेगा. जिसकी वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी.

UCC के तहत झूठी शिकायतों पर लगेगा जुर्माना

अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि यूसीसी के तहत सभी आवेदन और पंजीकरण विवाद रहित बनाने का प्रयास किया गया है. नियामवली के अनुसाए. अगर कोई व्यक्ति पहली बार झूठी शिकायत करता है तो, उसे सिर्फ चेतावनी दी जाएगी. लेकिन अगर वह दोबारा ऐसा करता है तो 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा. तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.

45 दिन के भीतर ऑनलाइन भरना होगा जुर्माना

शिकायतकर्ता को यह जुर्माना 45 दिन के भीतर ऑनलाइन भरना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो तहसील के माध्यम से भू-राजस्व की तर्ज पर वसूली की जाएगी. सरकार का मानना है कि इस कदम से झूठी शिकायतों के जरिये किसी को परेशान करने वालों पर लगाम लगेगी और न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी होगी.

Sakshi Chhamalwan

Sakshi Chhamalwan उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया से जुड़ीं युवा पत्रकार हैं। साक्षी टीवी मीडिया का भी अनुभव रखती हैं। मौजूदा वक्त में साक्षी खबरउत्तराखंड.कॉम के साथ जुड़ी हैं। साक्षी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के साथ साथ, देश, दुनिया, और धर्म जैसी बीट पर काम करती हैं।
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