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निजी होटल में 24 घंटे बार खोलने का आदेश निरस्त, देखें यहां

जिला प्रशासन ने देहरादून के एक निजी होटल में 24 घंटे बार खोलने के आदेश को निरस्त कर दिया है। 24 घंटे बार खोलने के आदेश की सोशल मीडिया और आम जनता में जमकर आलोचना हो रही थी। जिसके बाद नए आदेश जारी किए गए हैं।

निजी होटल में 24 घंटे बार खोलने का आदेश निरस्त

निजी होटल में 24 घंटे बार खोलने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला वर्तमान जिलाधिकारी से पहले का है। जिसके बाद जिला प्रशासन की सिफारिश के बाद आबकारी आयुक्त ने बार को दिए गए अतिरिक्त समय को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

नियमों का उल्लघंन करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई

डीएम सविन बंसल ने बताया कि मेरे कार्यभार संभालने से पहले ही बार को अनुमति देने का आदेश जारी हो गया था। जिसका पालन करते हुए होटल के बार को अनुमति दी गई थी। लेकिन नए निर्देशों के अनुसार सभी बार और शराब की दुकानें 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। अगर कोई व्यापार स्वामी इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा उस पर कड़ी कारवाई की जाएगी।

सीएम ने दिए हैं शराब की दुकानें निश्चित समय पर बंद करने के निर्देश

आपको बता दें कि बीते दिनों सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ड्रिंक एंड ड्राइव बना। जिसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बार और शराब की दुकानों को समय पर बंद करने के निर्देश आलाधिकारियों को दिए हैं। इस आदेश के बाद रात 11 बजे तक ही शराब की दुकानें और बार खुले रहेंगे।

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Yogita Bisht

योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।
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