नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल फ्लैट मैदान में नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर सख्त रूख अपनाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने नैनीताल पालिकाध्यक्ष के अधिकार सीज करे और EO निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने दिए नैनीताल पालिका के EO को निलंबित करने के निर्देश
नैनीताल फ्लैट मैदान में नियम विरुद्ध लगे झूलों के मामले में उत्तराखंड ने कड़ा रूख अपनाते हुए नैनीताल पालिकाध्यक्ष के अधिकार सीज कर दिए हैं। इसके साथ ही अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
कमेटी गठित कर जांच करने के दिए आदेश
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी इन अनियमितताओं की जांच करेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से भी इस मामले में जांच कर दस दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
रमेश सजवाण को 50 हजार रूपए देने के दिए निर्देश
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये की राशि अधिशासी अधिकारी को याचिकाकर्ता देहरादून निवासी रमेश सजवाण को देने के भी निर्देश दिए हैं।
बता दें कि नगरपालिका नैनीताल ने फ्लैट में झूलों का टेंडर एक अक्टूबर से पांच नवंबर तक के लिए रमेश सजवाण को दिया था। जो कि 6.75 लाख रुपये में दिया गया था। इस दौरा किसन पाल भारद्वाज ने भी इसके लिए आवेदन किया था। जिसे पालिका द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस प्रक्रिया को पालिका ने बिना निविदा के ही आमंत्रित कर दी थी। जिसे किसन भारद्वाज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।