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पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत, सभी FIR एक जगह करने के निर्देश

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी पुलिस और असम पुलिस को FIR एक साथ करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि खेड़ा के खिलाफ जो मामले अलग-अलग राज्यों में दर्ज है उन्हें एक जगह कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है।

असम पुलिस ने गिरफ्तार किया

आपको बता दें कि पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने उस समय रोक लिया जब वो हवाई जहाज के जरिए दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इस दौरान कई और कांग्रेस नेता भी थे। पवन खेड़ा को रोके जाने के बाद हंगामा हो गया। दिल्ली पुलिस के रोके जाने के बाद असम पुलिस आई और उसने एक एफआईआर का हवाला देते हुए पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया और लेकर चली गई।

हालांकि इसी बीच कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी और पवन खेड़ा को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए पवन खेड़ा को अंतरिम जमानते दे दी।

सोशल मीडिया पर करने लगा ट्रेंड

वहीं इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्वीटर पर पवन खेड़ा ट्रेंड करने लगे। उन्हें लेकर कई तरह के बयान सामने आने लगे। कांग्रेस समर्थकों ने कहा कि ये मोदी सरकार और असम सरकार की तानाशाही है। वहीं बीजेपी समर्थकों ने इस कार्रवाई को सही करार दिया


पवन खेड़ा पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी का आरोप है।बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पवन खेड़ा ने जानबूझ कर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास बोला।

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