प्रेमनगर में स्थित चाय बागान की सील की गई जमीन पर होटल बनाने को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त रवैया अपनाया है। सख्त रवैया अपनाते हुए एडीएम ने एसडीएम सदर और तहसीलदार से तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है कि ये होटल कब और कैसे चाय बागान की जमीन पर बन गया। इसके साथ ही इस जमीन की खरीद-फरोख्त किसने की है ।
चाय बागान की जमीन पर होटल मामले पर ADM सख्त
बता दें एडीएम प्रशासन डाॅ. शिव कुमार बरनवाल चाय बागान की सील की गई जमीन की खरीद-फरोख्त मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को एडीएम ने एसडीएम सदर और तहसीलदार से कहा कि मौजा लाडपुर का खासरा नंबर पुराना 83 और नया नंबर 30 का है। लाडपुर की खतौनी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह नंबर सील की गई भूमि के हैं।
तीन दिन के भीतर मांगा जवाब
मामले में 31 जुलाई 1996 को आदेश किए गए थे। एडीएम ने पूछा है कि इस भूमि का विक्रय कब और कैसे किया गया है। इस मामले में 17 नवंबर 2022 तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। लेकिन आज तक इसे लेकर रिपोर्ट नहीं दी गई है। जिसके लेकर एक बार फिर एडीएम ने सख्ती दिखाते हुए तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।